मिर्जापुर। विद्युत निगम ने बकाया वसूली के लिए सख्ती शुरू कर दी है। नए निर्देशों के अनुसार अब पांच केवीए से ज्यादा भार वाले उपभोक्ताओं का बकाया नहीं रखा जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद बिल का भुगतान न होने पर उनकी बिजली काट दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं पर पांच करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है।
जिले में पांच केवीए से ज्यादा भार वर्ग वाले 4000 उपभोक्ता हैं। अकेले विद्युत वितरण खंड द्वितीय में ही 500 उपभोक्ता हैं। हालांकि नगरीय क्षेत्र होने के कारण ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे उपभोक्ता परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं। वे लेनदेन लगातार करते रहते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं पर बकाया रखने से राजस्व की ही हानि होगी। बकाया से तो हर जगह राजस्व की हानि होती है। ऐसे उपभोक्ता समय से भुगतान कर सकते हैं। निगम यदि इस श्रेणी वाले उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया होता है तो वसूली के लिए जो कार्रवाई होनी है वह तो होगी ही, उससे पहले उनका कनेक्शन काटा जाएगा। ताकि बकाये की राशि में और वृद्धि न होने पाए। विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता मनीष श्रीवास्तव का कहना है कि बड़े उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। बकाया जमा न होने पर कनेक्शन काट दिए जाएंगे।