फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या के आरोप में एक को उम्र कैद

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
मिर्जापुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन श्रीवास्तव ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान लाइसेंसी रिवाल्वर से गांव के ही एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी का जुर्म साबित होने पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए जेल भेज दिया।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार चुनार कोतवाली क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी मृतक सत्य प्रकाश दूबे के भाई सूर्य प्रकाश दूबे ने 22 जून 2013 को कोतवाली में लिखित तहरीर दी। बताया कि वह गांव स्थित शंकर जी मंदिर के पास मौजूद था। वहां से थोड़ी दूर पर स्थित डीहबाबा मंदिर के पास उसके भाई सत्य प्रकाश दूबे और गांव के ही अखिलेश दूबे पुत्र करुणा शंकर दूबे के बीच कहासुनी और गालीगलौज हो रही थी। आरोप है कि मृतक की पत्नी का फोटो आरोपी अखिलेश ने अपने मोबाइल में रखा था। जिसको सत्य प्रकाश अखिलेश से हटाने के लिए बोल रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। मामला बढ़ने पर अखिलेश ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर से सत्य प्रकाश दूबे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी अखिलेश वहां से भाग निकला। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 504 भादस एवं धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेंद्र कुमार शुक्ल एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी ने छह गवाह प्रस्तुत कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने अखिलेश कुमार दूबे पुत्र करुणा शंकर दूबे को सभी धाराओं में दोष सिद्घ पाते हुए आजीवन कारावास के साथ एक लाख छह हजार रुपया के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि एक लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति मृतक की पत्नी को प्रदान किया जाए।
विज्ञापन




हत्या के आरोप में एक को उम्र कैद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें