मड़िहान। एडीएम न्यायालय से स्टांप कमी का ढाई लाख जुर्माना नायब तहसीलदार की टीम ने बुधवार को पड़रिया गांव के बकायेदार से वसूल किया। एक माह पहले बकायेदार की संपत्ति कुर्क की गई थी। बताया गया कि तीन वर्ष पूर्व पड़रिया गांव निवासी विमल पाल की पत्नी मानती ने जमीन खरीदी थी।
बैनामा कराते समय स्टांप कम लगाया गया। इसकी शिकायत एडीएम न्यायालय में कई गई। जांच करने पर पता चला कि जमीन की मालियत छिपाई गई है। मुकदमा के दौरान दोष सिद्ध होने पर सत्तासी हजार दो सौ रुपये की स्टांप कमी मिली। न्यायालय के आदेश में उतनी राशि का जुर्माना भी हुआ। इसके बाद निबंधन शुल्क 17 हजार एवं ब्याज समेत 2 लाख 45 हजार रुपये हुआ। वसूली के लिए कई बार नोटिस दिया गया। उसके बावजूद बाक़ीदार ने काई शुल्क जमा नहीं किया। तहसीलदार नूपुर सिंह ने एक माह पूर्व संपत्ति को कुर्क कर लिया। बुधवार की दोपहर बाद नायब तहसीलदार बिंदु नंदन सिंह, संग्रह अमीन त्रिभुवन मिश्रा, शिवनरेश दूबे, आदित्य तिवारी, कोमल तिवारी ने बकाएदार को पकड़ा। इसपर उनसे पूरा जुर्माना जमा कर दिया।