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Mirzapur News: गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषियों को 10 साल की सजा

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मड़िहान थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय एससीएसटी एक्ट ऋचा जोशी ने चार दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई।
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दोषियों पर 20 हजार अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार मड़िहान थाना क्षेत्र के दांती गांव निवासी विजय कुमार मौर्या ने 24 मई 2024 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उसके भाई को रास्ते के विवाद को लेकर लाठी-डंडा से पीटा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर मामले में आरोपी कमलेश कुमार मौर्या, राम सजन मौर्या, अमित कुमार मौर्या व नीरज कुमार मौर्या निवासी ग्राम दांती थाना मड़िहान को दोषी पाया। संवाद
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