मिर्जापुर। चुनार, पड़री और अहरौरा थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। चुनार में चार, पड़री और अहरौरा में तीन-तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित किया है।
चुनार थाने में मारपीट व गाली-गलौज से संबंधित मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने आरोपी छोटेलाल, सुग्रीव, रामबली व बजरंगी निवासी दीक्षितपुर को दोषी ठहराते हुए 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। पड़री थाने में मारपीट व गाली-गलौज से संबंधित मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय अपर सिविल जज रुचि भाटी ने आरोपी बबुंदर, अर्जुन व कृपा शंकर निवासी पथरहा को दोषी ठहराते हुए एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अहरौरा थाने में मारपीट व गाली-गलौज से संबंधित मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने रोपी जीउत चौहान, शिवनारायण चौहान व प्रेमचंद्र चौहान निवासी खोराडीह को दोषी ठहराते हुए 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।