मेरठ। सदर थाना क्षेत्र में 2023 में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी यशिका अरोड़ा को एडीजे-4 की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सदर थाने में 25 सितंबर 2023 को तत्कालीन थाना प्रभारी शशांक द्विवेदी ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि लुधियाना के सिविल सिटी निवासी अनिल कुमार वैरवा उर्फ राजिंद्र सिंह, उर्फ सैम उर्फ श्याम उर्फ एल्विश डिमालो और दिल्ली के शालीमार बाग निवासी यशिका अरोड़ा का संगठित गिरोह है।
ये अपने साथियों के संग मिलकर लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उनके आभूषण, रुपये आदि लूटते हैं। वर्ष 2022 में राजमहल होटल में कई लोगों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर लूटपाट के मामले में यशिका जेल भी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने यशिका को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।