मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में 2018 के नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म मामले में मुनव्वर को आठ वर्ष कारावास और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला दिया।
मेरठ। खरखौदा थाना क्षेत्र में सात साल पहले तमंचे के बल पर नाबालिग को उठा ले जाने और दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के दोषी मुनव्वर को आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बाबर खान ने मुनव्वर पर 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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खरखौदा थाने में एक व्यक्ति ने 28 मार्च 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था मुनव्वर उसकी 17 वर्षीय पुत्री का तमंचे के बल पर अपहरण कर ले गया और दुष्कर्म किया और किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 9 जून 2018 को कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मुनव्वर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।