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देना होगा खांसी-जुकाम-बुखार की दवा लेने वालों का ब्यौरा

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मेरठ। अब औषधि विक्रेताओं को खांसी-जुकाम और बुखार की दवा लेने आए लोगों का ब्यौरा प्रशासन को देना होगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, दवा के थोक और फुटकर विक्रेताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं।
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उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे मरीजों की जांच करना जरूरी है, इसीलिए इनका नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर दर्ज करें और इसकी सूचना रोज शाम पांच बजे तक औषधि निरीक्षक के माध्यम से जिला मुख्यालय को उपलब्ध करवाएं। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक पवन शाक्य ने बताया कि जिन दवाओं से संबंधित मरीजों की जानकारी देनी है उनमें पेरासिटामोल 650, क्रोसिन कोल्ड एंड फ्लू, अजिथ्रोमायसिन 250 एमजी, खांसी की केन्त्रिल डी, मोंटेक एलसी, कॉम्बीफ्लेम, फेविप्रविर, लिव्रमेक्टिन, डोक्सिसाईक्लिन और जिंक शामिल हैं।
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