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ऑनलाइन देख सकेंगे सीटों के आरक्षण की व्यवस्था

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ऑनलाइन देख सकेंगे सीटों के आरक्षण की व्यवस्था
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सरूरपुर/रोहटा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार आयोग ने सीटों के आरक्षण की व्यवस्था ऑनलाइन होगी। इस व्यवस्था के माध्यम से कोई भी घर बैठे पंचायत चुनाव के आरक्षण के बारे में पता कर सकेगा। ग्राम पंचायतों के आरक्षण की सूची के लिए ब्लॉकों में ग्राम पंचायतों के वार्ड के हिसाब से जातीय आंकड़ों का डाटा फीड किया जा रहा है।
खंड विकास अधिकारी सरूरपुर अमित कुमार ने बताया कि पंचायतों में आरक्षण लागू करने के लिए राजस्व ग्रामों की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा। पांच साल पहले चुनाव के समय ग्राम पंचायत की क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है। इसी आधार पर तय होगा कि उस ग्राम पंचायत की सीट किस प्रत्याशी के लिए आरक्षित होगी। पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची तैयार करने के लिए दोनों ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में वहां की आबादी के जातीय आंकड़ों की फीडिंग का काम किया जा रहा है। ब्लॉकों को डाटा फीडिंग में लखनऊ मुख्यालय से जोड़ा गया है। ब्लॉकों से केवल ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं का जातीय आंकड़ा मांगा गया है। सरूरपुर ब्लॉक की 27 ग्राम पंचायत को पांच न्याय पंचायत कालंदी, पाथौली, दबथुआ, ईकड़ी, सरूरपुर खुर्द, गोटका के रूप में बांटा गया है। वहीं, एडीओ पंचायत रोहटा विवेकानंद ने बताया कि ब्लॉकक्षेत्र की 39 ग्राम पंचायतों को 7 न्याय पंचायत रासना, कैथवाड़ी, भोला, कल्याणपुर, अरनावली, रोहटा, पूठखास में बांटा गया है। खंड विकास अधिकारी रोहटा राजीव कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक ग्राम पंचायत सीटों पर आरक्षण निर्धारण जनपद मुख्यालय स्तर पर होता था, मगर इस बार ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा, बीडीसी, प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर आरक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था लखनऊ से तय होगी।
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आरक्षण वरीयता क्रम में एसटी की कुल आरक्षित सीटों में से एक तिहाई एसटी महिला के लिए आरक्षित होंगी। बाकी में महिला या पुरुष दोनों रहेंगे। एससी की 21 प्रतिशत आरक्षित सीटों में एक तिहाई सीटें इस वर्ग की महिला और बाकी बची सीटें इसी वर्ग के महिला या पुरुष दोनों के लिए होंगी। ओबीसी की 27 फीसदी सीटों में तिहाई सीटें इस वर्ग की महिला के लिए आरक्षित की जाएंगी। बाकी इस वर्ग की महिला या पुरुष दोनों के लिए अनारक्षित रहेंगी। कुल की 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित होंगी, मगर उनमें एक तिहाई सीटें सामान्य जाति की महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित रहेंगी। पंचायत चुनाव में सीटों पर आरक्षण अवरोही क्रम में लागू होगा।
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