05:36 PM, 02-Mar-2024
बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को सात साल की सजा
शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गांव में बेटी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी सौतेले पिता को सात साल कारावास की साज सुनाई गई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के पीठासीन अधिकारी रितीश सचदेवा ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर ने बताया कि कांधला क्षेत्र के गांव में 10 जून 2016 को पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने उसके पिता के खिलाफ ही आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान पीड़िता की मौत हो गई, लेकिन धारा 161 व 164 के बयान में पीड़िता ने अपने सौतेले पिता मुस्तकीम पर आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। दोषी को सात साल का कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
इस तरह फंस गया सौतेला पिता
कांधला थाना क्षेत्र के गांव निवासी मुस्तकीम ने 10 जून 2016 को गांव के ही ईशाक, मतलूब व मंजूरा के खिलाफ बेटी को बाइक पर बैठाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस मामले की जांच शुरू की। पीड़िता ने बयान दिया कि 10 जून को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। बयान के आधार पर उसके पिता के खिलाफ ही आरोप पत्र दाखिल किया गया।