पुलिस अधीक्षक यातायात राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक केवल चालक के हेलमेट न लगाने पर कार्रवाई होती थी। नए नियम के तहत चालक के साथ पीछे बैठी सवारी के हेलमेट न होने पर भी चालान होगा। यातायात पुलिस का उद्देश्य दोनों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चालान प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए प्रणाली अद्यतन की जा रही है। परीक्षण के दौरान तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर यह चालान व्यवस्था पूरी तरह शुरू होने की संभावना है।
निगरानी और सुरक्षा
नई व्यवस्था लागू होने पर प्रमुख चौराहों पर कैमरों से दोपहिया वाहनों पर निगरानी बढ़ेगी। वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी दोनों के हेलमेट की भी जांच होगी। पुलिस अधीक्षक यातायात का कहना है कि पीछे बैठी सवारी भी सड़क हादसे में जोखिम में रहती है। हेलमेट पहनने से सिर में गंभीर चोट की आशंका कम होती है। इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
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