डीआईजी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों और बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने थानों में 'ड्रोन रजिस्टर' बनाएं, जिसमें ड्रोन रखने वालों की जानकारी दर्ज की जाएगी।
सिर्फ ड्रोन ही नहीं, अब रात में आसमान में उड़ने वाले खिलौनों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इनका उपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन का मानना है कि इन उड़ने वाले उपकरणों से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम और दहशत फैल रही है। कई बार इन्हें लेकर असत्य सूचनाएं वायरल होती हैं, जो सामाजिक सौहार्द्र और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा हैं।
डीआईजी ने लोगों से अपील की है कि यदि वे किसी को बिना अनुमति ड्रोन उड़ाते देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।