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Meerut News: मां-बेटी पर हमला करने वाले तीन भाइयों को 5-5 वर्ष का कारावास

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संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो अधिनियम रीमा मल्होत्रा ने घर में घुसकर मारपीट करने के मुकदमे में सोनू व मोनू व बिट्टू पुत्रगण मामचंद निवासी ग्राम सिखेड़ा थाना इंचौली मेरठ को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार चमन सिंह निवासी सिखेड़ा ने 30 जनवरी 2016 को थाना इंचौली मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि वह अपने घर पहुंचा तो उसने घर पर देखा कि तीनों आरोपी उसकी पुत्री व पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मार पिटाई कर रहे हैं। घर पर भीड़ आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। न्यायालय में आरोपियों ने कहा कि उन्हें मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया और अपने केस को साबित करते हुए आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में 9 गवाह पेश किए। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों को देखते हुए आरोपियों को दोषी पाया और प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया।
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दुष्कर्मी को 7 वर्ष का कारावास
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो अधिनियम मोहम्मद बाबर खान ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी शाहिद निवासी लिसाड़ी गेट क्षेत्र को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार पीड़ित मां ने थाना लिसाड़ी गेट मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसकी पुत्री की आयु 14 वर्ष है। आरोपी उसकी पुत्री पर पहले से गलत नजर रखता था और उसकी पुत्री को एक दिन अकेला पाकर साथ तमंचे के बल पर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म कर उसकी वीडियो क्लिप बना ली और उसी वीडियो क्लिप के आधार पर ब्लैकमेलिंग करता रहा और उसकी पुत्री के साथ कई बार दुष्कर्म करता रहा। एक दिन इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने माता-पिता को दी, जिसके बाद पीड़िता की माता ने 22 जुलाई 2017 को आरोपी के खिलाफ थाना लिसाड़ी गेट मेरठ में रिपोर्ट दर्ज करा दी। केस को साबित करते हुए सरकारी वकील ने मुकदमे में 8 गवाह पेश किए। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया।

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