संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। रक्षा संपदा अधिकारी मेरठ मंडल ने मंगलवार को मेरठ छावनी स्थित बंगला नंबर 239 पर पीपीई एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सील लगा दी। रक्षा संपदा अधिकारी विनीत कुमार ने पब्लिक प्रिमाइसेस एक्ट (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (पीपीई एक्ट) के अंतर्गत बंगला संख्या 239 को सील करने का आदेश जारी किया था।
यह कार्रवाई बंगले पर अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर की गई। बंगला संख्या 239 सर्वे संख्या 419/1 रक्षा अभिलेखों में ओल्ड ग्रांट बंगले के रूप में दर्ज है, जिसके ऑक्यूपेंसी राइट्स दिवंगत कर्नल एचसी पालीवाल के नाम रक्षा अभिलेखों में दर्ज हैं।
पिछले कुछ दिनों से कार्यालय को इस बंगले पर अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसके बाद रक्षा संपदा कार्यालय द्वारा 29 जुलाई को बंगला संख्या 239 के मुख्य द्वार पर एक नोटिस बोर्ड लगवाया गया था।
रक्षा संपदा अधिकारी कार्यालय के उप-विभागीय अधिकारी वीके गुप्ता के नेतृत्व में सेना की क्विक रिएक्शन टीम एवं पुलिस बल की मौजूदगी में बंगला संख्या 239 को सील कर दिया गया। कार्रवाई दल में उप-विभागीय अधिकारी प्रेमचंद, देवेंद्र सिंह, प्रेम सिंह, विभु सैनी, आकाश सिंह, विकास, राधे किशन आदि शामिल रहे।