मेरठ में कातिलाना हमले के मामले में सपा से शहर विधायक रफीक अंसारी सहित आठ आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। मामला 13 साल पूर्व थाना सिविल क्षेत्र का है।
सरकारी अधिवक्ता सिराजुद्दीन अलवी ने बताया कि 22 मई 2007 को अनिल गुर्जर पुत्र धनीराम ने थाना सिविल लाइन में रफीक अंसारी, पूर्व पार्षद रविंद्र तेवतिया, कमालुद्दीन, शाहिद, सईद उर्फ सज्जू, महफूज उर्फ गुड्डू, शहजाद और अजीत सिंह के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला सहित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने 17 मई 2011 को सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। उसके बाद से लगातार इनके खिलाफ समन जारी हो रहे थे। लेकिन कोई भी आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय एडीजे/स्पेशल जज ईसी एक्ट पंकज मिश्रा ने सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सभी को 19 फरवरी 2020 को न्यायालय में हाजिर करने के आदेश थाना सिविल लाइन पुलिस को दिए हैं।
वहीं, विधायक रफीक अंसारी का कहना है कि पुलिस ने इस केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। बाद में फिर जांच हुई थी तो मैंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। अब अपने अधिवक्ता से बात की जाएगी कि आगे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी है।
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