बहसूमा। क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर की ग्राम पंचायत की भूमि पर बुधवार को उप जिला अधिकारी मवाना के निर्देश पर नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार ने राजस्व टीम के साथ पहुंच सरकारी जमीन पर क्रय विक्रय करना कानून अपराध है, का बोर्ड लगावा दिया है।
नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार ने बताया कि ये जमीन ग्राम पंचायत सैफपुर फिरोजपुर की सरकारी संपत्ति है। इसका क्रय विक्रय करना कानूनन अपराध है। राजस्व सूत्रों के अनुसार ग्राम सैफपुर फिरोजपुर की यह जमीन धारा 132 के अंतर्गत दर्ज सरकारी संपत्ति है। शिकायतें मिल रही थीं कि इस जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार ने चेतावनी दी कि ग्राम पंचायत की भूमि को किसी को क्रय विक्रय करने का अधिकार नहीं है।