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यूपी: प्रधानमंत्री आवास योजना पर लटकी तलवार, हाइकोर्ट ने एमडीए को लगाई फटकार

Thu, 26 Sep 2019 02:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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प्रधानमंत्री आवास योजना
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हर परिवार को वर्ष-2022 तक आवास देने का सपना चकनाचूर हो सकता है। शहर के गढ़ रोड स्थित सरायकाजी में बनाए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना पर हाईकोर्ट की तलवार लटक गई है। हाईकोर्ट ने क्षेत्र में विवादित जमीन पर बनाए जा रहे आवासों पर एमडीए को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने एमडीए से जमीन का स्वामी पत्र दिखाने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी।
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याचिकाकर्ता शीला देवी ने सरायकाजी में बनाए जाने वाले फ्लैट का मामला हाईकोर्ट पहुंचा दिया है। 24 अक्तूबर को कोर्ट नंबर-21 में हुई सुनवाई में यह फैसला सुनाया गया। इससे एमडीए में खलबली मच गई है। एमडीए जल्द ही शहर में आवंटियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने का वादा कर रहा है।
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योजना में एमडीए ने 552 फ्लैट बनाने का प्लान तैयार किया था। अधिकारियों के मुताबिक वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि अभी इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। ले-आउट तैयार किया गया है। जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी तथ्य कोर्ट के सामने पेश कर दिए जाएंगे।

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जमीनों ने रोकी विकास की रफ्तार
ऐसे कई मामलों में जमीन की अड़चनें सामने आने से विकास की रफ्तार रुक रही है। हाल ही में मंगलवार को जागृति विहार एक्सटेंशन में भी मकानों के ड्रा निकालने के समय किसानों ने हंगामा किया था। इसके बाद भी विभाग सबक नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में भी अगर यह हाईकोर्ट आदेश न देता तो आवंटन प्रक्रिया के समय यह मामला भी अटक जाता।
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