पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि हाल के दिनों में हर्ष फायरिंग की घटनाओं में तेजी आई है, जिससे कई बार गंभीर हादसे होते-होते बचे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी सर्किल के क्षेत्राधिकारियों और थानेदारों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि शादी समारोहों में हथियार लेकर प्रवेश करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी।
मैरिज हॉल संचालकों के लिए नए नियम लागू
पुलिस के अनुसार अब किसी भी मैरिज हॉल के भीतर हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति हथियार के साथ आता है तो उसे सुरक्षा कक्ष में जमा कराना अनिवार्य होगा। सरकारी गनरों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा।
इसके अलावा सड़क पर जाम की स्थिति से बचने के लिए हॉल मालिकों को सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
डीजे और हुड़दंग पर भी नियंत्रण
शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर मैरिज हॉल मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई तय है।