एक जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, उन्हें सिर्फ अपना दस्तावेज जमा करना है। जिसमें मार्कशीट, पासपोर्ट व जन्म प्रमाण पत्र सहित 13 प्रमाण पत्र हैं। इसी तरह से एक जुलाई 1987 के बाद और दो दिसंबर 2004 से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन्हें अपने साथ-साथ पिता का भी दस्तावेज देना होगा। वहीं, दो दिसंबर 2004 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, उनको अपने साथ माता और पिता के भी दस्तावेज जमा करने होंगे।
उन्होंने बताया कि नोटिस के बाद कम से कम सात दिनों का समय सुनवाई के लिए दिया जाएगा। नोटिस दो कापियों में होगी और उसमें कौन-कौन से दस्तावेज देने हैं, इसकी जानकारी दी गई होगी। लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदेय स्थलों का निरीक्षण
निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीके सिंह ने जिले के विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। विधानसभा क्षेत्र 48-मेरठ के बूथ संख्या 100,101,102 मेरीगोल्ड पब्लिक स्कूल रामबाग, विधानसभा क्षेत्र 49-मेरठ दक्षिण के बूथ 381 से 388 विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शास्त्रीनगर का निरीक्षण किया।
इसके अलावा बूथ संख्या 390 से 393 मास्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, विधानसभा क्षेत्र-46 किठौर बूथ संख्या 245, 248 आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया गया। ड्राफ्ट लिस्ट में प्राप्त दावे, आपत्ति एवं नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 की जानकारी दी।