केस नंबर-2
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मुजरिम को 10 साल सजा
28 सितंबर 2019 को थानाभवन क्षेत्र डके एक गांव निवासी महिला ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि करीब तीन माह पहले उसकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान मुजरिम अमित उनके घर में घुस आया और जबरन उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसकी बेटी के साथ दुराचार किया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके किशोरी को मेडिकल कराया। आरोपी अमित को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बाद में आरोपी जमानत पर बाहर आ गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजन अधिकारी पुष्पेंद्र मलिक ने की।
अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम अमित को 10 साल के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।