30 अप्रैल को होगी अब सुनवाई, आरोपियों की अधिवक्ता रेखा जैन ने मांगा है समय
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में आरोपी साहिल कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सका। मंगलवार को जिला जज के यहां साहिल को अपने बचाव में साक्ष्य रखने थे, लेकिन वह कोई भी सबूत अपने बचाव में पेश नहीं कर सका। साहिल की अधिवक्ता रेखा जैन ने कहा कि अभी उनके पास पक्ष रखने के लिए कोई एविडेंस नहीं हैं। इसलिए वो समय चाहती हैं। कोर्ट ने अब 30 अप्रैल की तारीख लगाई है।
सौरभ की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ ब्रह्मपुरी पुलिस पहले चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। पीड़ित पक्ष की सभी गवाही और साक्ष्य पेश होने के बाद अब डिफेंस एविडेंस में फाइल चल रही है। जिसके लिए बचाव पक्ष को भी कोर्ट में सुना जा रहा है। रेखा जैन ने अदालत से समय मांग लिया। कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई के लिए 2 दिन का समय दिया है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। जिसमें साहिल-मुस्कान की वकील रेखा जैन साहिल की तरफ से उसका पक्ष रखेंगी। साहिल ने 21 अप्रैल को कोर्ट में जज के सामने कहा था कि वो अपनी सफाई पेश करना चाहता है। वो अदालत के सामने अपने बचाव में साक्ष्य पेश करना चाहता है। साहिल की इस मांग पर अदालत ने उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। अब 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस सुनवाई में मुस्कान-साहिल जेल से ही ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।
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