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सौरभ हत्याकांड : हत्या के आरोप के संबंध में अदालत मुस्कान और साहिल से आज पूछेगी सवाल

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मेरठ। बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला से बुधवार को अदालत उन पर लगे आरोपों व गवाहों के बयानों के संबंध में सवाल पूछेगी। अगर वह अपने पक्ष में कोई गवाही या साक्ष्य नहीं दे पाते तो इस केस में अंतिम बहस शुरू हो जाएगी और जल्द फैसला आ सकता है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि इस केस की सुनवाई इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। तीन मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने कर दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। 19 मार्च 2025 को उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान काफी हंगामा हुआ था। वकीलों ने साहिल को पीटा था। इस घटना के वीडियो भी वायरल हुए थे। सुरक्षा की दृष्टि से बुधवार यानी आज उनकी पेशी एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हो सकती है। न्यायालय के आदेश पर ही उन्हें कोर्ट में पेशी पर बुलाया जाएगा। अन्यथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये भी पेशी हो सकती है। इस केस में सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 (पहले सीआरपीसी की धारा 313) की कार्यवाही होनी है।


इन्होंने दी है गवाही

इस केस में सौरभ के भाई बबलू, रिपोर्ट दर्ज करने वाले हेड मोहर्रिर बृजेश कुमार, सौरभ की मां रेणू, मृतक के दोस्त सौरभ कुमार, चाकू छुरी विक्रेता राकेश, नीला ड्रम बेचने वाले सैफुद्दीन और बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान चलाने वाले आशु, दवा लिखने वाले डॉ. अरविंद कुमार देशवाल, दवाई देने वाले उषा मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी, नीले ड्रम को काटने वाले अशोक, पंचनामा भरने वाले दरोगा धर्मेंद्र गौड़, पोस्टमार्टम करने वाले डॉ दिनेश सिंह चौहान, कैब चालक अजब सिंह, पहले विवेचक एसआई कर्मवीर सिंह और चार्जशीट दाखिल करने वाले विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी, जियो मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी लोकेश कुमार, शिमला, मनाली और कसौल के होटलों के तीन मैनेजरों और सौरभ के बचपन के दोस्त संजीव पाल की गवाही हो चुकी है
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