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सुबह 8:30 के बाद ड्यूटी पर आए तो कटेगा वेतन, मेडिकल कॉलेज के लिए शासन ने जारी किए सख्त निर्देश

Thu, 05 Sep 2019 01:54 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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मेडिकल कॉलेज। फाइल फोटो
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मेडिकल कॉलेज के लिए शासन ने कुछ सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागों में कार्य अवधि सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक कर दी है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी सुबह साढ़े आठ बजे के बाद विभाग में आता है तो उसका उसका दिन का वेतन काट दिया जाएगा।
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वहीं, आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर माह कम से कम 400 लाभार्थियों का इलाज करने का लक्ष्य रखा गया है। विभागवार प्रतिदिन का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। 

 

जैसे- मेडिसिन विभाग में छह से आठ रोगी, सर्जरी विभाग में पांच से छह, गायनिक विभाग में चार से पांच रोगी, अस्थि रोग विभाग में चार से पांच रोगी, बाल रोग विभाग में चार से पांच रोगियों का इलाज आयुष्मान के तहत किया जाएगा।

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इसके अलावा नेत्र रोग, ईएनटी, टीबी एंड चेस्ट, डेंटल, मानसिक रोग, चर्म एवं गुप्त रोग विभागों में कम से कम दो से तीन मरीज प्रतिदिन भर्ती किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह ई-हॉस्पिटल प्रणाली से शत प्रतिशत मरीज भर्ती व डिस्चार्ज किए जाएंगे।

इसकी निगरानी उच्च स्तर पर रखी जाएगी, क्योंकि यह प्रक्रिया कहीं से भी मॉनिटर की जा सकती है। प्राचार्य डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
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