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शॉप्रिक्स मॉल में ताला जड़ने पहुंची नगर निगम की टीम, हाउस टैक्स का 96 लाख रुपये बकाया

Thu, 05 Sep 2019 01:50 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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शॉप्रिक्स मॉल में ताला जड़ने पहुंची निगम की टीम - फोटो : अमर उजाला
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मेरठ में शॉप्रिक्स मॉल मालिकों द्वारा बकाया 9666669 लाख रुपये हाउस टैक्स न जमा करने पर नगर निगम की रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की टीम बुधवार को शॉप्रिक्स मॉल पर ताला जड़ने पहुंची। टीम ने मॉल के गेट बंद कर दिए, इस दौरान न तो कोई मॉल से बाहर जा सका और न ही मॉल के अंदर आ सका। रिटायर्ड सैन्य अफसरों द्वारा अचानक हुई इस कार्रवाई से जनता में हड़कंप मच गया, हालांकि जब लोगों को मामले का पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली। नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी राजेश कुमार और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी राजकुमार बालियान के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई।

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मॉल पर ताला जड़ने पहुंची निगम की टीम 
निगम की इस कार्रवाई के दौरान लगभग डेढ़ घंटे तक जनता प्रभावित रही। मॉल के मैनेजर सुमित मदान और कर निर्धारण अधिकारी राजेश कुमार के बीच हाउस टैक्स को लेकर काफी देर बातचीत हुई। सुमित मदान ने निगम के अधिकारियों की शॉप्रिक्स मॉल सुपरटेक लि. के उच्चाधिकारियों से फोन पर बात करायी। अधिकारियों ने दस दिन के भीतर हाउस टैक्स जमा करने का आश्वासन दिया।   

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मॉल पर 9666669 लाख हाउस टैक्स बकाया 
नगर निगम के कर अधीक्षक बी. लाल के मुताबिक मॉल मालिक तीन साल से हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण शॉप्रिक्स मॉल पर अब तक ब्याज सहित निगम का 9666669 लाख रुपया बकाया है। जिसकी वसूली के लिए लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे। लेकिन टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है।

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महापौर ने कसे पेंच तो वसूली को निकले 
नगर निगम का खजाना खाली है। जिसको लेकर महापौर सुनीता वर्मा ने नगर निगम हाउस टैक्स विभाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग लिया था। खासकर शॉप्रिक्स मॉल का लेखाजोखा मांगा था। उसके बाद टैक्स अधिकारियों की नींद टूटी। जिसके बाद अब निगम को 96 लाख रुपये की वसूली की उम्मीद जागी है। 

दस दिन का दिया समय
बकाया हाउस टैक्स जमा करने के लिए मॉल मालिकों को लगातार नोटिस दिए जा रहे थे। हम तो मॉल पर ताला जड़ने गए थे। लेकिन मैनेजर ने दस दिन के भीतर पूरा बकाया टैक्स जमा कराने का आश्वासन दिया है। अगर बकाया कर जमा नहीं करते हैं तो मॉल पर ताला जड़ने की कार्रवाई की जाएगी। -  राजेश कुमार, कर निर्धारण अधिकारी।

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