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जीएसटी में अब सात मामलों में निरस्त हो सकता है पंजीयन

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मेरठ। जीएसटी के नियम और सख्त किए जा रहे हैं। अभी तक नियम 21 के तहत चार मामलों में ही पंजीयन निरस्त करने का प्रावधान था। अब इसमें 3 नए मामलों को भी जोड़ा गया है।
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जीएसटी के नियम 21 में बदलाव किया गया है। ऐसे में कारोबारियों को जीएसटीआर 3बी भरते हुए खास ध्यान रखना होगा। जैसे, आईटीसी की धारा 16 का दुरुपयोग करने पर पंजीयन निरस्त किया जा सकता है। जीएसटीआर वन में जीएसटीआर 3बी के सापेक्ष अधिक बिक्री घोषित करने पर, नियम 86 में एक फीसदी नगद भुगतान के उल्लंघन के संबंध में है। इसके अलावा जीएसटीआर-वन और जीएसटीआर-3 बी के आंकड़ों में विसंगति होने पर नियम 21 के तहत पंजीयन निरस्त किया जा सकता है। एडिशनल कमिश्नर संपूर्णानंद पांडे ने बताया कि जीएसटी के नियमों में बदलाव बेहतर व्यवस्था करने के उद्देश्य से किया जाता है। पंजीयन तभी निरस्त किया जाता है जब अनियमितता अधिक दिखने लगती है। गौरतलब है कि मेरठ में जीएसटी के 50 हजार से ज्यादा व्यापारी पंजीकृत हैं।
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