मेरठ। जिन व्यापारियों का जीएसटी पंजीयन निरस्त हो गया है वे परेशान न हों। जिले के 8602 व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के निरस्त हुए पंजीकरण की बहाली का मौका मिला है। जीएसटी पोर्टल पर 30 सितंबर तक ये विकल्प खुला रहेगा।
एसजीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर संपूर्णानंद पांडेय ने बताया कि कि जीएसटी कानून की धारा-29 में प्रावधान है कि यदि कोई कारोबारी लगातार छह माह का मासिक जीएसटी रिटर्न (3बी) नहीं भरता है तो जीएसटी अधिकारी उसका पंजीयन निरस्त कर सकते हैं। इस प्रावधान के तहत पंजीयन निरस्त किए गए थे। जीएसटी कानून की धारा-30 के अनुसार पंजीयन बहाली के आवेदन के लिए 30 दिन का समय रहता है। लेकिन कारोबारी निर्धारित तिथि में पंजीयन बहाली का प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं कर पाए। ऐसे कारोबारी 30 सितंबर, 2020 तक जीएसटी पोर्टल पर पंजीयन बहाली का प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते है। विकल्प जीएसटी पोर्टल पर खोल दिया गया है।