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उत्कल ट्रेन हादसा: अदालत ने रेलवे के पांच कर्मचारियों को किया तलब, कोर्ट में पेश होने के आदेश

Thu, 13 Aug 2020 08:25 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
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उत्कल ट्रेन हादसा फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में तीन साल पहले खतौली में हुए उत्कल ट्रेन हादसे में एसीजेएम (2) मुकीम अहमद ने आरोपी पांचों रेलवे कर्मचारियों को तलब किया है। कोर्ट ने नोटिस भेज कर सभी को 17 अक्तूबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। गत माह ही सीओ रेलवे की ओर से कोर्ट में उक्त पांच आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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उड़ीसा के पुरी से चल कर हरिद्वार जाने वाली कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन तीन साल पहले 19 अगस्त 2017 को खतौली में बेपटरी होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में 14 बोगी पटरी से उतरने पर 23 यात्रियों की मौत हुई थी और एक सौ से अधिक यात्री घायल हुए थे। उस समय यह ट्रेन हादसा देश विदेश में सुर्खियों में आया था। तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई गई थी। 

खतौली जीआरपी चौकी प्रभारी अजय कुमार की ओर से जीआरपी थाने में हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मुकदमे की जांच सीओ गाजियाबाद द्वारा की गई। रेलवे पुलिस की ओर से जांच के उपरांत गत माह ही कोर्ट में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। 
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इनमें बर्खास्त जूनियर इंजीनियर प्रदीप कुमार, रिटायर किए गए सेक्शन कंट्रोलर  वीपी  तनेजा, स्टेशन मास्टर प्रकाश चंद के अलावा एसएसआई इंदरजीत सिंह, हैमरमैन बिजेंद्र सिंह शामिल हैं। इनके विरुद्ध धारा 304 ए समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अब अदालत ने इस मामले में चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए रेलवे के उक्त पांचों कर्मचारियों को कोर्ट में तलब किया है। एसीजेएम-2 मुकीम अहमद की कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को 17 अक्तूबर को कोर्ट में तलब किया है। इस संबंध में नोटिस भेज दिए गए है।

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