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मुजफ्फरनगर: कवाल कांड मामले में शाहनवाज हत्याकांड के पांच आरोपियों को भेजा जेल

Tue, 04 Jun 2019 01:14 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
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आरोपियों को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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मुज़फ्फरनगर के बहुचर्चित कवाल कांड के शाहनवाज हत्याकांड में वांछित चल रहे मलिकपुरा निवासी छह आरोपियों में से पांच आरोपियों प्रह्लाद, तेंदर उर्फ तेंदू, विशन, देवेंद्र और जितेंद्र को जानसठ पुलिस ने मलिकपुरा से गिरफ्तार कर सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि छठे आरोपी रविंद्र उर्फ पटवारी तलाश जारी है।

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साढ़े पांच साल पहले जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को यह बहुचर्चित कांड हुआ था। जिसमें मलिकपुरा निवासी ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या की गई थी। इस कांड में कवाल निवासी शाहनवाज पुत्र सलीम की भी मौत हुई थी। कवाल कांड के बाद ही जिले में दंगा भड़का था।

सचिन-गौरव हत्याकांड में न्यायालय ने गत 8 फरवरी को सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी शाहनवाज हत्याकांड में एसआईसी ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। शाहनवाज के पिता सलीम ने इस रिपोर्ट के खिलाफ न्यायालय में प्रोटेस्ट डाला था जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मलिकपुरा के उक्त छह आरोपियों को धारा 302 में तलब किया था। 

आरोपियों के कोर्ट में पेश न होने पर न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किए। इसके बावजूद भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिस पर गत माह सीजीएम कोर्ट ने सभी छह आरोपियों की कुर्की आदेश जारी किए थे। 7 जून तक आरोपियों को गिरफ्तार करने या उनके मकानों की कुर्की करने के आदेश पुलिस को दिए थे।

मंगलवार सुबह जानसठ पुलिस ने मलिकपुरा में दबिश देकर छह में से पांच आरोपियों प्रह्लाद, तेंदर उर्फ तेंदू, बिशन, देवेंद्र और जितेंद्र को गिरफ्तार कर दोपहर साढ़े 12 बजे  सीजीएम कोर्ट में पेश किया है। उक्त सभी मृतक सचिन व गौरव के परिजन हैं।

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गिरफ्तार आरोपी - फोटो : अमर उजाला
जानकारी के अनुसार आरोपियों के अधिवक्ता अनिल जिंदल और अमीर अहमद ने कोर्ट में पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी दाखिल की। एसीजीएम फर्स्ट, विपिन कुमार ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए पांचों आरोपियों के न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने पांचों आरोपियों को जेल में दाखिल कर दिया। मामले में 7 जून को पांचों आरोपियों को कोर्ट ने दोबारा तलब किया है।
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