मेरठ। शासन ने बालू, बजरी, मोरम और गिट्टी का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों पर माइन टैग लगाना जरूरी कर दिया है। शासन के निर्देशानुसार 21 अक्तूबर को कलक्ट्रेट में माइन टैग लगाने के लिए खनिज कार्यालय में कैंप लगाया जाएगा।
इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के अंतर्गत उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल mining.up.work121.com पर की थी। तकनीकी कारणों से वाहनों के पंजीकरण के लिए अब विभागीय पोर्टल updgm.in विकसित किया है। mining.up.work121.com पर पंजीकृत वाहनों का यहांपंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। डीएम के. बालाजी ने बताया कि प्रदेश में उप खनिजों का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों पर आरएफआईडी टैग लगाने की व्यवस्था की है। जिससे अवैध परिवहन पर लगाम कसी जा सके। टैग को www.minetags.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर किया जा सकता है। आरएफआईडी टैग से संबंधित जानकारी पोर्टल पर दिए हेल्पडेस्क नंबर 88001 91126 से ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। वे वाहन की आरसी एवं अपनी आईडी लेकर कैंप में आएं। जिससें वाहनों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर माइन टैग लगाया जा सके।