मेरठ जनपद के कंकरखेड़ा में हाईवे स्थित कब्रिस्तान के पास एक चिकित्सक ने लगभग दो साल पूर्व जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद से ही दूसरे पक्ष के लोग चिकित्सक को कब्जा नहीं दे रहे थे। इसको लेकर पूर्व में भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका था। जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। हाईकोर्ट ने चिकित्सक के पक्ष में फैसला सुनाया।
हाईवे पर कैलाशी अस्पताल से आगे नंगलाताशी गांव का एक कब्रिस्तान बना हुआ है। कब्रिस्तान की जमीन के पास में मेडा की जमीन भी है। सरधना रोड स्थित लक्ष्य हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉ. सागर तोमर ने मेडा (एमडीए) से लगभग दो साल पूर्व 1191 मीटर जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद से ही नंगलाताशी के ग्रामीण विरोध जता रहे थे। लगभग एक साल पूर्व चिकित्सक अपने प्लॉट पर काम कराने की कोशिश की थी। जिसको लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध जता दिया था। उस दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए थे।
हालांकि पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करा दिया था। दोनों पक्षों ने जमीन पर अपना कब्जा बताते हुए हाईकोर्ट में वाद दायर कर दिया था। कुछ दिन पूर्व ही चिकित्सक के पक्ष में फैसला आया।
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