मतदान केंद्र पर मोबाइल प्रतिबंध
डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने चुनाव प्रचार बंद होते ही मतदान को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदाता अपने वाहनों से मतदान केंद्र तक जा सकते हैं। करीब 200 मीटर दूर अपना वाहन खड़ा करके मतदान करेंगे। मतदान स्थल पर मोबाइल पर पाबंदी रहेगी। घूंघट या बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान करने के लिए महिला कर्मी और महिला पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है।
डीएम ने बताया कि मतदान केवल एपिक कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 15 प्रकार के विकल्पों के माध्यम से ही करेंगे। प्रत्याशी घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं, प्रचार के लिए लाउडस्पीकर आदि की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशियों, उनके एजेंट या उनके कार्यकर्ताओं के लिए 11 मई का अलग से वाहन पास जारी किया जा रहा है। प्रत्याशी के एजेंट भी उसी वार्ड के होने चाहिए, जहां से वह प्रत्याशी है। अगर किसी अपराधी को एजेंट बनाया गया तो प्रत्याशी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
वैन लेकर भाग रहे चालक को पकड़ा
चुनाव के लिए बड़ी संख्या में बड़े और छोटे वाहनों को अधिग्रहित किया गया है। छोटे चार पहिया वाहन पुलिस लाइन में, जबकि बसें भामाशाह पार्क में खड़ी की गई हैं। मंगलवार दोपहर पुलिस लाइन से चालक चुपचाप वैन को लेकर जाने लगा, तभी सुरक्षाकर्मी ने उसे देख लिया। करीब पांच सौ मीटर तक पीछा करके उसको कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने से पकड़ लिया। वैन को पुलिस लाइन में लाकर खड़ा कर दिया।