क्रिप्टोकरेंसी पर 30 प्रतिशत टैक्स
वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लेगा। क्रिप्टोकरेंसी अब इसके दायरे में आ गई है। अब क्रिप्टोकरेंसी पर भी 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।
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आयकर एवं जीएसटी में बदलाव
- कंपनी विदेश घुमाएगी तो यह भी आपकी आय में जुड़ेगा।
- खाता बुक के साथ कंप्यूटर का डाटा भी होगा मान्य।
- अब नहीं दिखा सकेंगे आयकर और जीएसटी में अलग-अलग बिक्री।
- स्कूलों को बताना होगा शिक्षक को 30 हजार तो रिश्तेदार को 2.5 लाख वेतन क्यों।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 31 नवंबर तक कर दी गई है।
- जीटीआर-2 बी में आ रहे आईटीसी का ही व्यापारी को लाभ मिलेगा।
- जीटीआर -3 बी में डाला गया पैसा अगर प्रयोग में नहीं लिया तो ब्यॉज नहीं लगेगा।