पुलिस के मुताबिक, तीनों को दूरदराज जेल में शिफ्ट कर दिया है। उनकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा कराए जाने की बात कही है। याकूब के अधिवक्ता हरिओम शर्मा का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई जाएगी। वहीं, दूसरी ओर याकूब कुरैशी को कार्टूनिस्ट प्रकरण में बी-वारंट पर लेने के लिए अर्जी लगाई है।
हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे न्यायालय में नहीं हुए पेश
आदेश के बावजूद न्यायालय में पेश न होने के मामले में न्यायालय द्वारा जारी वारंट पर याकूब कुरैशी और उनके दो बेटों फिरोज और मोहम्मद इमरान को मेरठ जेल से पेश नहीं किया गया। रिपोर्ट दी गई कि तीनों को सुरक्षा के चलते शासन द्वारा दूसरे जिलों में भेजे जाने के आदेश दिए थे।
अभियोजन अधिकारी शालू वर्मा ने बताया कि 2011 में थाना खरखौदा में दर्ज मुकदमे में स्पेशल सीजीएम की अदालत में पेश होने के लिए तलबी जारी की थी। शासन के आदेश के चलते याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल, उनके बेटे फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल तथा मोहम्मद इमरान को बलरामपुर जेल में सुरक्षा के चलते शिफ्ट कर दिया गया। वहीं दो अन्य आरोपी मुजीब और फैजाब को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों का वारंट बनाते हुए 27 जनवरी में पेश होने के आदेश दिए।