पत्नी के हत्यारोपी को उम्रकैद
अपर जिला जज कोर्ट सं0 16 नुसरत खान ने दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। घटना थाना रेलवे रोड क्षेत्र में घटी थी।
वादी मुकदमा महेन्द्र ने थाना रेलवे रोड में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री सीमा का विवाह थाना रेलवे रोड के पूर्वा दीनदयाल निवासी दीपक पुत्र चतरसैन के साथ 2013 को हुआ था।
विवाह के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे। सरकारी अधिवक्ता मोहित गुप्ता एडीजीसी ने बताया कि विवाह के दो वर्ष पश्चात विवाहिता को जिंदा जला दिया गया। अभियोजन पक्ष मोहित गुप्ता एडीजीसी ने न्यायालय में वादी सहित आठ गवाह पेश किए।