उत्तर प्रदेश के मेरठ में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट मोहम्मद गुलाम उल मदार ने मोबाइल चोरी करने के आरोपी अंतरराष्ट्रीय तस्कर शरद गोस्वामी पुत्र महेंद्र गोस्वामी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता सचिन मोहन ने बताया कि बिलाल पुत्र इरशाद ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 10 अप्रैल 2022 को मोटर साइकिल सवार बदमाशो नें उसका मोबाइल छीन लिया था। पुलिस ने इस मामले में शरद गोस्वामी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना के अनुसार शरद मोबाइल चोर गिरोह चलाता था। वह देश-विदेश में चोरी के मोबाइल बेचता था। न्यायालय ने उचित आधार न पाते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
अलकरीम होटल मालिक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
घंटाघर के पास स्थित अलकरीम रेस्टोरेंट के किचन में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर के इस्तेमाल के आरोपी हाजी फिरोज पुत्र करम इलाही की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
यह भी पढ़ें: UP: जुमे की नमाज को लेकर मेरठ समेत सभी जिलों में अलर्ट, झूठे वायरल मैसेज ने लिखी थी सहारनपुर में उपद्रव की पटकथा
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मोहम्मद यासिर ने बताया कि थाना देहलीगेट में अलकरीम होटल पर 12 अप्रैल को नगर मजिस्ट्रेट, सीओ कोतवाली, पूर्ति निरीक्षक ने छापा मारकर नौ घरेलू रसोई गैस सिलिंडर बरामद किए थे। इसमें से तीन सिलिंडर रसोई में प्रयोग भी हो रहे थे। होटल मालिक फिरोज ने न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट, प्रमोद कुमार तृतीय की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी।
यह भी पढ़ें: Agneepath Yojana: बिहार के बाद मेरठ में विरोध में उतरे युवा, दिया तीन दिन का अल्टीमेटम, 20 को दिल्ली कूच