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मस्जिद में मंत्र-पाठ करने का मामला, हिंदुओं ने ली निकाले गए इमाम अली हसन की जमानत

Tue, 10 Nov 2020 02:10 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

  • कुल 21 आरोपियों ने एसडीएम कोर्ट से कराई जमानत, भाजपा नेता मनुपाल सहित चार आरोपी नहीं हुए पेश
  • इमाम बोले, मनुपाल बंसल ने वीडियो के साथ की छेड़छाड़
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मस्जिद में पढ़ा हनुमान चालीसा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के बागपत में विनयपुर गांव की मस्जिद में गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने के प्रकरण में निकाले गए इमाम अली हसन समेत 21 ग्रामीणों ने मुचलका पाबंदी में जमानत ले ली है। अली हसन की जमानत विनयपुर के ही दो हिंदुओं ने ली। इमाम ने कहा कि भाजपा नेता मनुपाल ने जो वीडियो डाला है, उसमें छेड़छाड़ की गई है। मस्जिद में जोर से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया गया। वहीं मनुपाल बंसल समेत चार आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
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सोमवार को इमाम अली हसन समेत 21 ग्रामीण एसडीएम खेकड़ा अजय कुमार की कोर्ट में पेश हुए। अधिवक्ता फैयाज अली एडवोकेट ने बताया कि इमाम ने मुचलका पाबंद के मामले में जमानत ले ली है। प्रकरण में 25 लोग मुचलका पाबंद किए गए थे, जिनमें से 21 की जमानत हो गई है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। वहीं, इमाम अली हसन ने बताया कि उनके जमानती विनयपुर के जयचंद और सुरेश दूधिया बने हैं।

इमाम का कहना है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, उसमें भाजपा नेता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अगर उनके सामने इतने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते तो वह उन्हें टोक देते। जमानत के बाद मौलाना अपने गांव बसौद लौट गए। वहीं एसडीएम अजय कुमार ने बताया कि मौलाना अली हसन समेत 21 ग्रामीणों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी गई है।
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इमाम बोले, तीन बार मस्जिद पहुंचे थे मनुपाल बंसल
इमाम अली हसन का कहना है कि मथुरा प्रकरण का हवाला देकर भाजपा नेता मनुपाल बंसल उस दिन तीन बार उनके पास पहुंचे थे। सुबह सात बजे, 11 बजे और फिर दोपहर करीब सवा दो बजे पहुंचे। दोनों बार ग्रामीणों की मौजूदगी में उन्हें लौटा दिया गया। तीसरी बार उन्होंने कहा कि वह सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें केवल बैठने की अनुमति दी गई।

मस्जिद में बैठने के बाद वह धीमे-धीमे कुछ बोल रहे थे। कुछ दूरी पर होने के कारण सुनाई नहीं दिया। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। वीडियो में भी साफ है कि बाद में हनुमान चालीसा का पाठ जोड़ा गया है।

इस मस्जिद में वह 40 साल तक रहे। वक्त ने ही यह सब कराया। मामले को कुछ लोग तूल देना चाहते थे। मेरा मकसद सिर्फ भाईचारा बनाए रखना है। अदालत में भी यही कहा है। मेरे साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं हुई।

 
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जमानत नहीं कराने पर जारी होंगे वारंट
मनुपाल बंसल, ऋषिपाल समेत चार आरोपी सोमवार को अदालत नहीं पहुंचे। इन आरोपियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। जमानत नहीं कराने पर वारंट जारी किए जाएंगे।

ये था मामला
विनयपुर गांव की मस्जिद में तीन नवंबर को भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य मनुपाल बंसल ने हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़ा था। उनका कहना था कि मौलाना की इजाजत ली गई थी। इसके बाद विनयपुर के मुस्लिम समाज के लोगों ने इमाम को मस्जिद से निकाल दिया।

भाजपा नेता मनुपाल, इमाम अली हसन समेत 25 लोग मुचलका पाबंद किए गए। इसके अलावा मौलाना समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव में सर्वसमाज की पंचायत की बात भी वायरल की गई थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण पंचायत नहीं हो सकी।

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