संवाद न्यूज एजेंसी
जानीखुर्द। जानी थाना क्षेत्र के एक गांव के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी अहमद अलवी उर्फ अयान को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
पीड़ित किशोरी के पिता ने 11 मई 2018 को थाना जानी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी अहमद अलवी उर्फ अयान निवासी गांव घसौली, थाना कंकरखेड़ा उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जानी पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किए गए पुख्ता सबूतों और पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने अहमद अलवी उर्फ अयान को दोषी करार दिया।
सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि न्यायालय ने अहमद अलवी उर्फ अयान को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार रुपये अर्थदंड, अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।