दस फरवरी की शाम पांच वर्षीय भतीजी घर के चौक में खेल रही थी, तभी गांव का ही विजय उर्फ कालू त्यागी वहां आया और उसकी भतीजी को दुकान से चीज देने के बहाने अपने साथ ले गया। गांव के बाहर एक ईंख के खेत में लेकर घुस गया, तभी वह अपने भाई के साथ खेत से वापस लौट रहा था, विजय उर्फ कालू को बच्ची को ले जाते देख वह भी ईंख के खेत में घुस गया और शेार मचा दिया।
आरोप लगाया कि तभी विजय उर्फ कालू उसकी भतीजी को छोड़कर भाग गया, उसके जूते खेत में पड़े मिले थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किये। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश सुशील कुमार ने विजय उर्फ कालू पर दोषसिद्ध कर दिया। इसमें पांच दिसंबर को सजा पर सुनवाई होगी।