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कांवड़ यात्रा: डाक कांवड़ की ऊंचाई और डीजे की आवाज को लेकर आया ये आदेश, लागू होगा रूट डायवर्जन

Sun, 12 Jul 2026 11:29 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

Meerut News: एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसएसपी अविनाश पांडेय ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, हल्के व भारी वाहनों के रूट डायवर्जन और कांवड़ की ऊंचाई को लेकर दिशा निर्देश दिए। 
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कांवड़ यात्रा। सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसएसपी अविनाश पांडेय ने पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को कैमरे पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का व्यापक उपयोग करने को कहा। भारी व हल्के वाहनों के लिए समय रहते रूट डायवर्जन प्लान लागू कर उसका प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसके बाद एडीजी ने हापुड़ में भी डीआईजी के साथ जाकर वहां के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया।
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बैठक में एसएसपी अविनाश पांडेय, एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले, एसपी देहात अभिजीत कुमार, सभी सर्किल के सीओ के साथ अग्निशमन विभाग की टीम शामिल हुई। असामाजिक व शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
 

एडीजी ने कांवड़ मार्ग पर शिविरों व ढाबों पर स्वच्छता सुनिश्चित कराने, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का व्यापक उपयोग करने, तेज आवाज में डीजे और बड़ी कांवड़ नियमानुसार ले जाने निर्देश दिए। एसपी यातायात राजेश श्रीवास्तव को एडीजी ने रूट डायवर्जन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पिछली बार जो खामियां थीं, वह इस बार न हों और लोग जाम में न फंसें। इसको लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग की टीम को खंभों पर पन्नी चढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि कोई हादसा न हो।
 
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कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट निर्धारित
कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रशासन ने सुरक्षा और ध्वनि नियंत्रण के लिए सख्त दिशा-निर्देश लागू किए हैं। बैठक में एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि डाक कांवड़ और डीजे वाहनों की अधिकतम ऊंचाई 10 से 12 फीट तय की गई है, और ध्वनि की सीमा 75 डेसिबल निर्धारित है। इसका पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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