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मेरठ: तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी इजलाल को हाईकोर्ट से जमानत मिली

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मेरठ। चर्चित तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी हाजी इजलाल को मंगलवार हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। बताया गया कि हाजी इजलाल के वकील ने कई महीने से कोर्ट में इसकी अर्जी लगाई हुई थी। इजलाल को जमानत मिलने पर कोतवाली पुलिस को सतर्क कर दिया गया है।
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23 मई 2008 में कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में पुनीत गिरी, सुधीर और सुनील ढाका की हत्या हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी हाजी इजलाल समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बताया था कि एक युवती को लेकर इजलाल ने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। तीनों युवकों की लाश बागपत के बिनौली गंगनहर में मिली थी। इसके बाद मेरठ और बागपत में जनाक्रोश भी फैल गया था। तभी से मुख्य आरोपी हाजी इजलाल जेल में बंद था। पीड़ित परिवार की ओर से लगातार आरोपी को सजा दिलाने के लिए गवाही कराई जा रही थी।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 12 साल से अधिक समय से जेल में बंद लोगों को जमानत देने की बात कही गई थी। इसी आधार पर मुख्य आरोपी इजलाल के अधिवक्ता ने दो महीने पहले जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगाई थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने इजलाल को जमानत दी है। जमानत मिलने की जानकारी लगने पर इजलाल के परिवार ने कोतवाली में इसकी सूचना दी। वहीं, मृतक सुनील ढाका के भाई अनिल ढाका का कहना है कि वर्ष 2008 से वह लगातार इजलाल और उसके परिवार को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। वह कोर्ट में अपील करेंगे।
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वहीं, इजलाल की जमानत की जानकारी मिलते ही कोतवाली क्षेत्र में माहौल गरमा गया है। इसके चलते कोतवाली पुलिस सतर्क हो गई है। इजलाल के आने के बाद वहां कोई विवाद न हो जाए, इसे लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। सीओ कोतवाली अमित कुमार राय का कहना है कि जमानत के बाद अब इजलाल जेल से बाहर आ सकता है।
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