संभागीय परिवहन कार्यालय में स्कूली वाहन की फिटनेस के संबंध में विद्यालय प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट
मेरठ। अगर बगैर फिटनेस कराए वाहन सड़क पर चलाया तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। परिवहन आयुक्त ने एक माह देरी से वाहन की फिटनेस कराने पर पूरे साल की फिटनेस फीस जुर्माने के रूप में वसूलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद ही वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी होगा।
जो वाहन स्वामी अपने कामर्शियल वाहनों का फिटनेस कराने में लापरवाही बरते हैं ऐसे लोगों के लिए यह बुरी खबर है। ऐसे वाहनों को लेकर विभाग गंभीर हो गया है। उप्र के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे काफी वाहन सामने आ रहे हैं जो बगैर फिटनेस कराए ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक एनआईसी द्वारा उप्र मोटरयान नियमावली 1998 के नियमानुसार व्यवस्था वाहन पोर्टल पर नहीं की जाती है तब तक ऐसे समस्त मामलों में जिसमें वाहन स्वामी द्वारा वाहन का फिटनेस नहीं कराया है। नवीनीकरण का शुल्क अलग से लिया जाए। इसके बाद ही वाहन स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किया जाए। ब्यूरो