इस घटना में पुष्पा के पति अजय कुमार, ससुर बलबीर सिंह , सास निर्मला देवी को आरोपी बनाया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराज सिंह की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा ने कोर्ट में आठ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त अजय कुमार को धारा 306 के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि जेल में बिताई गयी अवधि समायोजित की जाएगी । कोर्ट ने सह अभियुक्त बलबीर सिंह व निर्मला देवी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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