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Video Viral: किसान से चार हजार रुपये रिश्वत लेने वाला हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

Sat, 14 Oct 2017 05:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ सहारनपुर
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रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल - फोटो : अमर उजाला
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सहारनपुर के नकुड़ में विवेचना के नाम पर किसान से चार हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है।  
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ग्राम भैरमऊ निवासी नरेंद्र कुमार ने एसएसपी बबलू कुमार को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि उससे अंबेहटा चौकी पर तैनात एचसीपी नेपाल सिंह ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे की जांच के नाम पर चार हजार रुपये तीन अक्तूबर को लिए थे। जिसकी वीडियो क्लिपिंग भी  उसके पास है। उसने वीडियो भी एसएसपी बबलू कुमार को सौंप दी। एसएसपी बबलू कुमार ने मुकदमे की जांच के नाम पर रुपए लेने के आरोप एवं वीडियो की सत्यता की सीओ नकुड़ को सौंप दी। 

जांच के बाद आरोप सही पाए गए। एचसीपी नेपाल सिंह के विरुद्ध आरोप सही पाए जाने के बाद एसएसपी के आदेश पर आरोपी हेड कांस्टेबल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7/13 में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। एसओ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर हेड कांस्टेबल नेपाल सिंह के विरुद्ध संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है तथा आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
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वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई

वीडियो वायरल - फोटो : अमर उजाला
विवेचना के नाम पर चार हजार रुपये रिश्वत लेने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हेड कांस्टेबल के विरुद्ध हुई बड़ी कार्रवाई से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। किसान नरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल ने विवेचना के नाम पर उससे पांच हजार रुपये रिश्वत के मांगे थे तथा सौदा चार हजार रुपये में तय होने के बाद उसने हेड कांस्टेबल को चार हजार रुपये देते हुए चुपके से इसकी मोबाइल पर वीडियो बना ली थी। किसान ने बताया कि उसके द्वारा जब यह रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने तथा उच्चाधिकारियों को दिखाने के बाद से ही उसे धमकी मिलनी शुरू हो गई थी। 

यह है मामला 
नरेंद्र कुमार ने उसके खेत में फसल तथा पाईप के नुकसान करने के आरोप लगाते हुए अंबेहटा चौकी पर गांव के ही इलम सिंह के विरुद्ध तहरीर दी थी। जिस पर सात अगस्त को चौकी पर 12/17 आईपीसी-427 के तहत एनसीआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को 107/116 के तहत मुचलकों में भी पाबंद किया था। जिस पर वादी नरेंद्र कुमार के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने फसल उजाडने तथा पानी का पाईप नष्ट करने के आरोपों में विपक्षी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने के आदेश दिए थे। एचसीपी नेपाल सिंह इसी मुकदमे की जांच कर रहे थे। जांच कर रहे एचसीपी दो लोगों के विरुद्ध चार्ज शीट भी लगा चुके थे।

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