कोर्ट लाए गए आरोपी
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16 साल पहले गुदड़ी बाजार में हुए हत्याकांड के मामले में उकसाने की आरोपी बनी शीबा सिरोही को जेल जाने के दो महीने के भीतर जमानत मिल गई थी। इस मामले में शीबा हाईकोर्ट से स्टे आर्डर ले आई थी। शीबा के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इस मुकदमे में अदालत ने उसे हत्या के लिए उकसाने का आरोपी दोषी करार दिया।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि शुक्रवार को नौ आरोपियों इजलाल कुरैशी पुत्र इकबाल, अफजाल पुत्र इकबाल, महराज पुत्र मेहताब, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र उस्मान, बदरुद्दीन पुत्र इलाहीबख्श और शीबा सिरोही से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है।