मेरठ। मवाना के गांव भैंसा में 12 साल पहले की गई अनीस की हत्या में चार दोषियों सुक्खा उर्फ जावेद, अब्बास, फुरकान और अफसर को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-2 आलोक कुमार ने दोषियों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
7 मार्च 2013 को भैंसा गांव निवासी फरमान ने मवाना थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि मुकदमेबाजी की रंजिश में गवाही देने पर गांव के ही सुक्खा उर्फ जावेद, अब्बास, फुरकान और अफसर ने उसके चचेरे भाई शाहिद और अनीस को गोली मार दी। अस्पताल पहुंचने पर अनीस की मृत्यु हो गई तथा शाहिद गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने 3 जून 2013 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए थे।
इस मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-2 के यहां हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्तों सुक्खा उर्फ जावेद, अब्बास, फुरकान और अफसर को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।