संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। छावनी परिषद की दुकानों में अब पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और युद्ध विधवाओं को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा। दिव्यांग सैनिकों व पूर्व सैनिकों की विधवाओं को भी यह लाभ दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में प्रारूप नियमों की सार्वजनिक सूचना जारी की है।
यह जानकारी छावनी परिषद मेरठ के मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन ने दी। उन्होंने संयुक्त सचिव प्रीति मीना द्वारा जारी अधिसूचना का हवाला दिया।
उन्होंने बताया कि नियम छावनी बोर्डों द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक बाजारों की सभी दुकानों पर लागू होंगे। इनमें कार्यालय, स्टोर रूम, गोदाम, मालगोदाम, कार्यशाला या कार्यस्थल शामिल हैं। पूर्व सैनिकों आदि को 25 फीसदी आरक्षण के बाद शेष 75 फीसदी दुकानों में अन्य वर्गों को आरक्षण मिलेगा। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) और दिव्यांगजन शामिल हैं। दुकानों का आवंटन छावनी बोर्ड द्वारा प्रत्येक श्रेणी के पात्र बोलीदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धी बोली से किया जाएगा।