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व्यापारियों के दस्तावेजों का कानूनी परीक्षण करेगा डीईओ कार्यालय

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मेरठ। लालकुर्ती के गोविंद प्लाजा में अवैध निर्माण को लेकर 400 दुकानदारों को रक्षा संपदा अधिकारी कार्यालय द्वारा दिए गए नोटिस का मामला गरमाता जा रहा है। व्यापारी इस मुद्दे पर बैठकें कर रहे हैं और व्यापारियों द्वारा दिए गए कोर्ट के स्टे संबंधी दस्तावेजों का अब रक्षा संपदा कार्यालय कानूनी परीक्षण कराएगा।
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छावनी क्षेत्र में बाउंड्री रोड स्थित रिहायशी बंगला नंबर 74 (सर्वे संख्या 335) में अवैध निर्माण करके दुकानों का निर्माण करने पर डिंपल अरोड़ा की शिकायत पर रक्षा संपदा अधिकारी कार्यालय ने नोटिस जारी किए हैं। डिंपल ने वरुण की अवैध दुकान की शिकायत की थी। इस बंगले का क्षेत्रफल 1.65 एकड़ है। मौके पर पहुंचे डीईओ कार्यालय के एसडीओ वीके गुप्ता ने अपनी निरीक्षण आख्या में बंगले में लगभग 400 दुकानों का उल्लेख किया है। यह बंगला रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्राधिकार में है।
नोटिस के जवाब में वरुण ने कोर्ट से स्टे की बात कहते हुए डीईओ कार्यालय में प्रत्यावेदन दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। उधर, डीआईओ कार्यालय ने व्यापारियों द्वारा सौंपे गए कोर्ट से स्टे संबंधी कागजातों का कानूनी परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। बताया जाता है कि इन दुकानों का निर्माण एक बिल्डर ने वर्ष 1999 के आसपास कराया था और पावर ऑफ अटार्नी आदि के जरिए लोगों को बेच दिया था। पहले भी यहां अवैध निर्माण की शिकायतें होती रही हैं।
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