साख से ज्यादा नहीं दिया जा सकता ऋण
गन्ना विकास समितियां किसानों की साख उसके नाम जमीन के आधार पर बनाती हैं। किसान समिति से खाद, बीज और कीटनाशक आदि उधार में लेेते हैं। इस पर किसान ब्याज देता है। नियमानुसार किसी भी किसान को साख से ज्यादा ऋण नहीं दिया जा सकता है।
क्या बोले अधिकारी
ऑडिटर ने पत्र देकर मोहिउद्दीनपुर गन्ना समिति में किसानों को साख से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने की सूचना दी थी। अभी तक इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. दुष्यंत कुमार, जिला गन्ना अधिकारी मेरठ
ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। वे जिला लेखा परीक्षा अधिकारी से बात करके बृहस्पतिवार को ही रिपोर्ट गन्ना विभाग भिजवाएंगे। भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- सुरेंद्र कुमार पांडेय, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी मेरठ मंडल
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