वहीं इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव द्वितीय की अदालत संख्या-9 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पवन सिंघल व पुष्पेंद्र पाल के साथ प्राइवेट कौंसिल प्रमोद त्यागी व हसीन हैदर ने अदालत में 12 गवाह और सबूत पेश किए। मुकदमें के सह अभियुक्त आलम उर्फ लाल्ला व फरमान की मुकदमें की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
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गुरुवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार अदालत ने नसीम की हत्या में दोषी करार दिए गए अरशद, रागिब, रौनक, नजर, इम्तियाज, अफजाल, अब्दुल समद, यामीन को आजीवन कारावास और विभिन्न धाराओं में तीन लाख एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 50 प्रतिशत मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए। उधर, कचहरी में दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। पुलिस ने कई बार उन्हें खदेड़ा। बाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई।
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