जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी और प्राईवेट कौंसिल यशपाल सिंह ने कोर्ट में 11 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त रामपाल, रामफल, प्रेम, मदन और मैनपाल को हत्या करने का दोषी करार देते हुए शनिवार 19 जनवरी को जेल भेजा था। सोमवार को न्यायाधीश ने उक्त पांचों को आजीवन कारावास और पांच लाख 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
जुर्माना की धनराशि मृतक के बच्चों को देने के आदेश
अदालत ने जुर्माना की धनराशि को मृतक सतेंद्र के चारों बच्चों को बराबर-बराबर देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पांचों हत्यारों पर कुल पांच लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मृतक सतेंद्र के चारों बच्चे नाबालिग है। कोर्ट ने उसकी बेटियों मोंटी, फलक, सारिका और बेटे रोनक को जुर्माना की धनराशि में बराबर-बराबर धनराशि देने के आदेश दिए हैं।
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